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सामाजिक सुरक्षा पेंशन



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वृद्धावस्‍था पेंशन योजना 

पात्रता :-   
DOWNLOAD FORMhttp://rarah.in/Branches/2016.09.16/admin/download/2.pdf 

निम्‍नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्‍वीकृत की जा सकती है -
• राजस्‍थान का वास्‍तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्‍थान में रहता हो।
• जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।
• उसके कुटुम्‍ब का कोई सदस्‍य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
• गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्‍यक्ति (स्‍त्री/पुरूष) को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्‍थान स्‍टेट एड्स कन्‍ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्‍बन्‍धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
• सीमान्‍त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।
75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन
75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन
आवेदन कहॉं करें :-
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं।






नि:शक्‍त व्‍यक्तियों को पेंशन
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्‍भ की गई इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) योजना को राज्‍य सरकार द्वारा तुरन्‍त प्रभाव से राज्‍य में प्रारम्‍भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अन्‍तर्गत निम्‍नांकित पात्रताधारी नि:शक्तजनों को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-

पात्रता :-
•भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्‍डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्‍यक्ति जो बहु नि:शक्‍तता या गुरूत्तर नि:शक्‍तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्‍य है।
भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/2/07-एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 एवं इस संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्‍डम क्रमांक जे-11012/1/09-एनएसएपी दिनांक 30.09.09 द्वारा प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्‍तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को उपयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।
यहॉं यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि :-
इस योजना में पात्रता रखन वाले नि:शक्‍त ''नि:शक्‍त व्‍यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' में वर्णित निम्‍न 7 श्रेणियों में आने वाले नि:शक्‍तजनों को पात्र माना जायेगा :-
• अंधता
• कम दृष्टि
• कुष्‍ठ रोग मुक्‍त
• श्रवण शक्ति का ह्रास
• चलन नि:शक्‍तता
• मानसिक मंदता
• मानसिक रूग्‍णता
• ऐसे नि:शक्‍तजन जो राजस्‍थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्‍यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्‍तर्गत पेंशन प्राप्‍त कर रहे हैं और जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्‍य है तथा इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना (IGNDPS) के अन्‍तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं उन्‍हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना (IGNDPS) में स्‍थानान्‍तरित कर उपरोक्‍तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
• राजस्‍थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्‍यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्‍तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्‍त कर रहे अंधता एवं चलन नि:शक्‍तता संबंधी पात्र लाभार्थी पूर्वानुसार लाभ प्राप्‍त करते रहेंगे एवं वर्तमान शर्तों पर भविष्‍य में भी पात्र व्‍यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जावेगा।




विधवा पेंशन योजना
पात्रता :-

निम्‍नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित किसी भी आयु की विधवा को पेंशन स्‍वीकृत की जा सकती है -
• राजस्‍थान का वास्‍तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्‍थान में रहता हो।
• जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।
• उसके कुटुम्‍ब का कोई सदस्‍य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
• गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के किसी भी आयु की विधवा को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्‍थान स्‍टेट एड्स कन्‍ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्‍बन्‍धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
• सीमान्‍त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।
• गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध विधवा/परित्यक्ता को पात्रत