Responsive Ads Here

श्रमिक कार्ड(labour card)


 श्रमिक कार्ड(labour card)

किसी निर्माण श्रमिक के हिताधिकारी के रूप में
पंजीयन कराने की पात्रता निम्नानुसार है –
1. उसकी आयु 18 वर्ष से कम नही हो तथा उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। अर्थात आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा
2. उसने पिछले 1 वर्ष (12 माह) की अवधि में किसी भी निर्माण कार्य पर कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो।
नोट – यह आवश्यक नहीं है कि निर्माण श्रमिक द्वारा किसी एक ही निर्माण कार्य पर 90 दिन कार्य किया जाए। भिन्न-भिन्न कार्यों पर किया गया काम भी 90 दिन की गणना में शामिल होगा।

दस्तावेज
आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
1. आवेदन पत्र लेकर उसमें वांछित विवरण भरे।
2. आवेदन के साथ लगाएं (1) अपनी आयु का निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र – (a) किसी स्कूल के रिकाॅर्ड से जारी प्रमाण पत्र (b) जन्म-मृत्यु पंजीयक के रिकाॅर्ड से जारी प्रमाण पत्र (c) आधार कार्ड या ड्राईविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र (d) उपरोक्त वर्णित कोई भी प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी सरकारी अस्पताल के डाॅक्टर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
3. पासपोर्ट साईज की 3 रंगीन फोटो।
4. नियोजक या ठेकेदार का निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण-पत्र।







नियोजक प्रमाण
नियोजक या ठेकेदार का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नही होने की स्थिति में निम्न द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र भी मान्य है –
1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के संघ (यूनियन) का या
2. पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (ग्राम सचिव) का या
3. क्षेत्र के श्रम निरीक्षक का।


हिताधिकारी बने रहने के लिए निर्माण श्रमिक के काम में वर्ष में कम से कम 90 दिन काम करना और अंशदान जमा कराना आवश्यक है। अंशदान राशि 5 वर्ष के लिये 60/- रूपये निर्धारित है।

यदि कोई हिताधिकारी निरन्तर 1 वर्ष से अधिक अवधि तक अपना अंशदान जमा नहीं कराता है तो उसका हिताधिकारी होना समाप्त हो जाता है।
– इस चूक (एक वर्ष से अधिक समय तक अंशदान जमा नही कराना) के सुधार के लिए हिताधिकारी को अधिकतम 2 अवसर प्राप्त हैं कि वह विलम्ब शुल्क सहित अपना अंशदान जमा करवा सकता है।




हिताधिकारियों और उनके आश्रितों/बच्चों के लिए मण्डल की निम्न योजनाएं है सभी योजनाओं के आवेदन किसी भी ई मित्र केन्द्र से आॅन लाइन भी किये जा सकते है:-
DOWNLOAD FORM

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना


हितलाभ

कक्षा 6 से 8 तक कक्षा 9 से 12 तक आईटीआई डिप्लोमा *
छात्रवृति छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन
राशि रू. 8,000 9,000 9,000 10,000 9,000 10,000 10,000 11,000


स्नातक (सामान्य) स्नातक (प्रोफेशनल) स्नातकोत्तर (सामान्य) स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)
छात्रवृति छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन छात्र छात्रा/विशेष योग्यजन
राशि रू. 13,000 15,000 18,000 20,000 15,000 17,000 23,000 25,000

मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार कक्षा 8 से 10 कक्षा 11-12 डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर स्नातक (प्रोफेशनल) स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)
राशि रू. 4,000 6,000 10,000 8,000 12,000 25,000 35,000
पात्रता एवं शर्ते 1. हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि हो।
2. सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पाॅलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;
3. मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75ःअंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो;
आवेदन की समय सीमा कक्षा उत्तीर्ण करने से छः माह अथवा 31, मार्च तक, जो भी बाद में हो।
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज 1. उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की अंक तालिका की प्रति।
2. शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में निर्धारित प्रपत्रानुसार )
3. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
4. भामषाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
5. आधार कार्ड की प्रति
6.बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
  



निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना


हितलाभ 1. हाउसिंग फाॅर आॅल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन
आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को,
संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान।
2. स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की
सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, अनुदान।
वरीयता योजना की अन्य शर्तें पूरा करने की स्थिति में-
(i) बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी को,
(ii) अनु. जाति/अनु. जन जाति के हिताधिकारी को,
(iii) विशेष योग्यजन को
(iv) केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को
(v) पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार को
(vi)तथा एक से अधिक वर्षाें अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी।
पात्रता एवं शर्ते 1. मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;
2. यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना
हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो;
3. वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास
का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा
नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा;
4. यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नि/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक
में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगी;
5. आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा;
आवेदन की समय सीमा योजनानुसार वर्ष में कभी भी।
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज 1. बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति (यदि लागू हो तो)।
2. अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
3. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
4. पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
5. केवल दो पुत्रियाँ हो तो इस आषय के प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो तो)।
6. वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपयों में)।
7. भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति
(यदि लागू हो तो)।
8. प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज
की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
9. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की
स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
10 वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय
संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
11 स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने
की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के
कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।
(यदि लागू हो तो)
12. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
13. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
14. आधार कार्ड की प्रति
15. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास
योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की
निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो
तो)



निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना


हितलाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंषन योजना में हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक खाते से जमा कराई गयी प्रीमियम या अंषदान राषि के 50 से 100 प्रतिषत तक का मण्डल द्वारा पुनर्भरण।
योजना हितलाभ मण्डल द्वारा देय अंशदान/प्रीमियम(रू.)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रू. बीमा राशि 12.00 (100 प्रतिशत)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमित की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रू. 165.00 (50 प्रतिशत)
अटल पेंशन योजना सदस्य की 60 वर्ष की आयु होने पर 1 हजार से 5 हजार रू. मासिक पेंशन 252 से 1,746 रू. (आयु के अनुसार 1000/- पेंशन के लिए वार्षिक अंशदान का 50 प्रतिशत)
भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) दुर्घटना में मृत्यु होने पर- 75,000 रू. स्थाई पूर्ण अशक्तता पर-75,000 रू. स्थाई अपूर्ण अशक्तता पर- 37,500रू सामान्य मृत्यु पर- 30,000 रू. मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर सभी हिताधिकारियों का बीमा कराया गया है।
पात्रता एवं शर्ते 1. हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता रखता हो|
2. उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो तथा ।
5. स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो।
आवेदन की समय सीमा योजनानुसार वर्ष में कभी भी।
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज 1. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ, जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने का विवरण अंकित हो की प्रति ;
2. हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक);
3. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति;
4. आधार कार्ड की प्रति;
5. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति;






शुभशक्ति योजना



हितलाभ हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा
पात्रता एवं शर्ते .1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;
.2 अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी;
.3 महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;
.4 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो;
.5 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;
.6 हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;
.7 आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;
.8 प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा;
.9 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा);
.10 योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो;
आवेदन की समय सीमा आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो हो, अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज .1 हिताधिकारी की पुत्री,के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
.2 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
.3 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
.4 हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
.5 भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
.6 आधार कार्ड की प्रति
.7 बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति 




सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना


हितलाभ सिलिकोसिस पीडि़त होने पर एक लाख रूपये और
सिलिकोसिस से पीडि़त की मृत्यु होने पर तीन लाख रूपये सहायता
पात्रता एवं शर्ते 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक हिताधिकारी हों।
2. सिलिकोसिस से पीडि़त होना न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
3. हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
4. वे श्रमिक, जिन पर खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं, वे सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की समय सीमा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने से 6 माह तक तथा मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक।
वांछित दस्तावेज 1. मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
2. न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण-पत्र।
3. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
4. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
5. आधार कार्ड की प्रति
6. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति






प्रसूति सहायता योजना



हितलाभ लड़की का जन्म होने पर 21,000 रू. तथा लड़के का जन्म होने पर 20,000 रू.
पात्रता एवं शर्ते 1. प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
2. अधिकतम दो प्रसव तक देय।
3. संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
4. प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
5. पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
आवेदन करने की समय सीमा प्रसव तिथि के 90 दिन में (अस्पताल में प्रसूति होने का प्रमाण पत्र)
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज 1. डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
2. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
3. हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
4. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
5. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
6. आधार कार्ड की प्रति
7. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014


हितलाभ
दुर्घटना में मृत्यु सामान्य मृत्यु स्थायी पूर्ण अपंगता पर आंषिक स्थायी अपंगता पर गंभीर रूप से घायल पर साधारण रूप से घालय होने पर
5 लाख रूपये 2 लाख रूपये 3 लाख रूपये 1 लाख रूपये 20 हजार रूपये तक 5 हजार रूपये तक
पात्रता एवं शर्ते पंजीकृत हिताधिकारी हो।
आवेदन की समय सीमा 1. घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह।
2. मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष।
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज 1. दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट की प्रति ।
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर मर्ग रिपोर्ट अथवा FIR की प्रति।
3. मृत्यु होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र।
4. नियोजक का प्रमाण-पत्र।
5. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
6. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
7. आधार कार्ड की प्रति
8. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति



निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना



हितलाभ हिताधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए की राज्य सरकार की भामाषाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत एमपैनल सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में सामान्य बीमारियों में 30,000 रूपये तक वार्षिक और चिन्हित गम्भीर बीमारियों में 3 लाख रूपये वार्षिक तक निःषुल्क ईलाज की सुविधा।
पात्रता एवं शर्ते 1. पंजीकृत हिताधिकारी हो।
2. कम से कम एक दिन अस्पताल में भर्ती रहना आवष्यक
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज 1. अपना हिताधिकारी परिचय पत्र तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राषन कार्ड लेकर किसी भी अधिकृत या एमपैनल अस्पताल में जाएं भामाषाह स्वास्थय परिचय पत्र राषन कार्ड संख्या दर्ज कराएं और निःषुल्क इलाज प्राप्त करे।
2. योजना के अन्तर्गत एमपैनल/अधिकृत किए गये अस्पतालों की लिस्ट यहां पर देखे।
3. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
4. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
5. आधार कार्ड की प्रति
6. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति