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उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राजस्थान जल्द आवेदन शुरू


राजस्थान शिक्षा विभाग ने सत्र 2017
-18 के अंतर्गत, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू करने जा रही है। योजना के तहत विभागीय पोर्टल ibs.rajasthan.gov.in पर 1 नवंबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक आमंत्रित किये जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डाॅ. समित शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति भुगतान की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग का प्रयास है कि जिस वर्ष की छात्रवृत्ति उसी वर्ष छात्र को मिले, इसके लिए सभी को गंभीरता से काम करना है। उन्होंने ओबीसी एवं ईबीसी की छात्रवृत्तियों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :

राजस्थान राज्य सरकार ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लाभार्थी बनाया जाएगा। इस योजना में नॉन-रिफंडेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जाता है।

छात्रवृत्ति योजना में पात्रता :

  • आवेदक विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी पात्र बनाये जाएंगे।
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के आवदेक विद्यार्थी के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं चाहिए और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी के माता-पिता व अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में देय राशि :

rajasthan scholarship

मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवश्यक दस्तावेज़ :

  • जाति प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • 10वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र
  • फीस की मूल रसीद
  • आवेदक की फोटो
  • बैंक खाता के कॉपी
  • मूल निवासी प्रमाण-पत्र
  • माता-पिता/ अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र
  • निशक्तता प्रमाण-पत्र आदि।