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जी एस टी Goods & service Tax

जी एस टी Goods & service Tax

यह टेक्स अप्रत्यक्ष टेक्स की श्रेणी में आएगा, जी एस
टी वह टेक्स है जो वस्तुओ और सेवाओ पर आरोपित किया जाएगा. वर्तमान में वेट टेक्स ही वस्तुओ पर आरोपित होता है जबकि सर्विस टेक्स सेवाओ पर आरोपित किया जाता है. GST लागू होने के बाद, प्रवेश कर, सेलटेक्स सर्विस टेक्स, एक्साईज ड्यूटी आदि तमाम तरह के टेक्स समाप्त हो जायेंगे. इससे पुरे देश के बाजारों में एक ही प्रकार का टेक्स लगेगा.
GSTis indirect tax. The tax is imposed on goods as well as services, presently the VAT (value added tax) is imposed on good, the service tax is given on the services provides by the provider. When the GST will impose, the following tax will over:


इस कर के लागू होने के बाद निम्न टेक्स समाप्त हो जायेंगे.

केन्द्रीय टेक्स

(i) सेन्ट्रल एक्साईज ड्यूटी Central Excise Duty
(ii) अतिरिक्त एक्साईज ड्यूटी Additional Excise Duty
(iii) स्पेशल अतिरिक्त ड्यूटी Special additional duty
(iv) एडिशनल एंड टॉयलेट प्रिपरेंशंस (एक्साईज ड्यूटी) Additional & toilet preference Excise duty
(v) सर्विस टेक्स Service tax
(vi) अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी Additional custom duty
(vii) सेंट्रल सरचार्ज और सेस Central surcharge and cess


राज्य के द्वारा आरोपित कर Taxes Imposed by the state

(a) वेट / सेल टेक्स Vat / sales tax
(b) लाटरी, बेटिंग और गेमब्लिंग कर lottery, betting & gambling tax
(c) मनोरंजन कर Entertainment tax
(d) आक्ट्राय और प्रवेश कर Octroi and Entry tax
(e) परचेज कर Purchase tax
(f) लक्सरी टेक्स luxury tax
(g) स्टेट टेक्स और सेस Other state tax and cess
GST के लिए देश भर के लिए दर तय नहीं हुयी है फिर भी यह दर 18% के आसपास रहने की सम्भावना है. इससे टेक्स की चोरी कम होगी और टेक्स का कलेक्शन बढेगा, इस टेक्स के प्रचलित होने से टेक्स का तंत्र पारदर्शी होगा.
The rate of GST is not decided yet, the possibility of rate is 18%, the rate is fixed 18 % many people will be benefited by way of paying less tax, and hence goods will become cheap. The service tax and become 25-26% where as the person has to pay only 18%.


यदि यह माना जाय कि टेक्स की दर 18 % होगी तब नागरिको को लाभ होगा क्योकि वेट और एक्साईज टेक्स हट जायेंगे और केवल GST टेक्स ही देना पड़ेगा. इससे अधिकतर सामान सस्ता हो जायेगा. वर्तमान में कुछ खास वस्तुओ को छोड़कर शेष सभी वस्तुओ पर 12.5% एक्साईज ड्यूटी चुकाना पड़ता है और वेट अलग से कुल मिलाकर 25-26% टेक्स देते है उसके स्थान पर केवल 18 % टेक्स का भूगतान करना होगा इस प्रकार ग्राहक को 7-8% की बचत टेक्स में होगी और इसी कारण सामान सस्ता होगा.
वर्तमान में सर्विस टेक्स की दर 14.5 % है जबकि GST के प्रचलित होने पर सर्विस टेक्स के रूप में 18 प्रतिशत टेक्स देना पड़ेगा इस कारण सेवा क्षेत्र के व्यवसाय जैसे रेस्टारेंट में खाना खाना . हवाई सफ़र, बीमा प्रीमियम, बेंको के चार्ज आदि महंगे हो जायेंगे. Presently the rate of service tax is 14.50%


after the imposition of GST it will be 18% many services like restaurant, plane, LIC services will be costly by paying 3.5% more tax.

GST कौंसिल GST Council

1 इस कौंसिल के अध्यक्ष देश के वित् मंत्री होंगे. The chair person will be finance minister
2 वित् राज्य मंत्री सदस्य होंगे. State minister of faineance will be the member
3 किसी राज्य के वित् मंत्री कौंसिल के उपाध्यक्ष होंगे, The vice president of the council will be the finance minister of the state.
4 सभी राज्यों के वितमंत्री कौसिल के सदस्य होंगे. All the finance minister of the state will be the member of the council


GST की विशेषताए The features of the the GST

A. इसके पहले वर्ष 2011 प्रस्तुत बिल में राज्यों को इस टेक्स से होने वाले नुक्सान की भरपाई करने का प्रावधान नहीं था. इस बिल में राज्यों को 5 वर्षो तक मुवावजा देने का प्रावधान किया गया है.
The GST bill was presented in the year 2011, in the bill, there was no provision to compensate the state for the loss from the GST.
B. मूल विधयेक में शराब और पेट्रोल को इस टेक्स से बहार रखा गया था जबकि इस बिल में शराब, पेट्रोल और तम्बाकू को GST से अलग रखा गया है.
In the original bill wine, petrol was not in the circle of the GST, In this bill wine, petrol & tobacco was not added to GST
C. इस बिल में 5 साल तक 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान है, इस कर की राशी से राज्यों अतिरिक्त मुवावजा दिया जाएगा. जिस प्रदेश किसी विशेष वस्तु का उत्पादन होता है.
In the bill, 1% additional tax will impose for the compensation of the loss of the GST.
D. कौसिल का का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई रखा गया था अब कोरम आधे सदस्यों से होगा.
In the first bill, the quorum was 1/3 of total members, in the present bill quorum will complete by the half members of the council.
E. मूल विधेयक में आम सहमती से निर्णय होने का प्रावधान था जबकि इस विधेयक में एक चौथाई सदस्यों के एकमत होने से निर्णय लिए जा सकते है.
In the original bill, the decision will take by common consent. In the bill ¼ members can take the decision.
F. मूल विधेयक को संविधान के 115 संविधान संशोधन विधेयक माना गया था अब यह 122 संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा.
The first bill is known as 115 constitution amendment while the bill will be known as 122 constitution amendment bill.
G. मूल विधेयक में विवाद के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमिटी गठित करने का प्रावधान था जबकि प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक यह काम कौंसिल को करना है.
In the first bill, the committee was constituted in the chairmanship controversy will decide of the retired judge of the supreme court. The controversy will decide by the council.
कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बिल से अनेको सामग्री के सस्ते होने की सम्भावना है इसके साथ ही इस बिल के प्रचलित होने के बाद अनेको नौकरियों के अवसर भी इसके जानकार देख रहे है. यह टैक्स पूरी तरह आयटी पर आधारित है इस कारन इसे पारदर्शी कहा जा सकता है. टैक्स की राशी चालान से बैंक में भरी जाएगी और चालान का विवरण GST की वेबसाईट पर डाला जायेगा. इस बिल में कारोबारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सरल बनाया गया है.