✪✪✪ प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना ✪✪✪ ✪✪✪ (Atal Pension Yojana/Scheme) ✪✪✪
यह
योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित पेंशन योजनाहैं जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम से प्रारम्भ की गई. जिसे अटल पेंशन योजना के नाम से जानते हैं. इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था. इस योजना का उद्देश्य गरीब नागरिकों एवं बुढ़ापे के दौरान कठिन समय गुज़ारने वाले या असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को पेंशन की सुविधा को उपलब्ध कराना हैं.
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य 60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए की जाने वाली आर्थिक सहायता है. अटल पेंशन योजना की घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली जी ने बजट सत्र में कर दी थी. अटल पेंशन योजना के दौरान और दो योजनाओं की भी शुरुआत की गई है और वे दो योजनाएं निम्नलिखित हैं।:-
- पहली योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (pradhan mantri/Prime Minister-PM Jeevan Jyoti Bima Yojana/Scheme) नाम से जाना जाता है।
- दूसरी योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri/Prime Minister-PM Bima Suraksha Yojana/Scheme) रखा गया है।
⁑⁑ प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की योग्यता एवं कुछ शर्तें :-
- इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी नागरिक जुड़ सकते हैं.
- इस योजना के अंतर्गत बैंक में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड का भी लिंक होना आवश्यक हैं.
- अटल पेंशन योजना के तहत यह भी आवश्यक है की आवेदक द्वारा हर महीने जमा की गई पूँजी की मात्रा को बैंक खाते में बनाये रखें.
- इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की आय इतनी ना हो की वो टैक्स भारत हो.
पेमेंट निश्चित समय पे नही की गई तो ऐसा भी हो सकता हैं :-
- यदि खाता-धारी ने 6 महीने के अंतराल अपनी पेमेंट जमा नही की तो अकाउंट फ्रीज हो जायेगा.
- 12 महीने के अंतराल नही की तो अकाउंट डिएक्टिवेट होने की सम्भावना रहेगी.
- यदि 24 महीने के अंतराल नही की गई तो अकाउंट को क्लोज कर दिया जायेगा.
- अटल पेंशन योजना का लाभ आप 60 वर्ष की आयु से पहले नही उठा सकते, लेकिन कुछ दशाओ में ऐसा हो सकता हैं.
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन स्किम ज्वाइन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो अदायगी बंद हो जाएगी तथा उसके पश्चात वह व्यक्ति उस पेंशन का लाभ उठा पायेगा.
- यदि उपभोक्ता की मृत्यु किसी कारण वश हो जाती है तो पेंशन उसकी पत्नी एव पति को दे दी जाएगी.
- अटल पेंशन योजना के अनुसार यदि एव उसके पति / पत्नी दोनों की किसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की रकम नॉमिनी को दे दी जाएगी.
- यदि उपभोक्ता अटल पेंशन योजना के तहत 42 रूपये हर महीने जमा करता हैं तो उसे 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 रूपये हर महीने पेंशन मिलेगी.
- यदि उपभोक्ता अटल पेंशन योजना के तहत 210 रूपये हर महीने जमा करता हैं तो उसे 60 वर्ष की आयु के पश्चात 5000 रूपये हर महीने पेंशन मिलेगी.
- इस योजना से उन नागरिकों को फायदा मिलेगा जो या तो बेरोजगार है या कोई काम एवम नौकरी नही करते हैं
- इस योजना के तहत धारक को 1 हज़ार से 5 हज़ार रूपये तक पेंशन मिलने की पूरी गारंटी होती हैं.
- यह योजना गरीब एव छोटे वर्ग के नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं.
